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Tuesday, September 6, 2022

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए का अब भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि इसे 2015 में असांवैधानिक घोषित कर दिया गया है।

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