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Wednesday, October 12, 2022

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आदेश में कहा गया था कि अगर जम्मू जिले में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास अपनी रिहाइश साबित करने के लिए कोई निर्धारित दस्तावेज नहीं है। ऐसे में वह तहसीलदार की अनुमति से जिले में मतदाता पहचान पत्र बनवा सकता है।

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