अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पैसा निकालते हैं तो राहत की बात है। अगर आप बिना पैन कार्ड के ईपीएफ से रकम निकालते हैं तो अब इस पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा, जो पहले 30 फीसदी हुआ करता था।
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