भविष्य में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार की भूमिका अनिवार्य हो जाएगी। सरकार ने लोकसभा में बुधवार को जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश किया।
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